मध्य प्रदेश में चाइनीज मांझे पर रोक, उल्लंघन करने पर पांच साल की सजा, एक लाख रुपये जुर्माना, पढ़ें क्या है आदेश

भोपाल। मध्य प्रदेश के पर्यावरण विभाग ने प्रदेश में चाइनीज मांझा और उसके निर्माण में उपयोगी पदार्थों से बने सिंथेटिक धागे के बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश का उल्लंघन करने पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पांच साल तक का कारावास और या एक लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकेगा। केवल…

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